अंबाला (हरियाणा): पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने नामी दवा निर्माता कंपनी सिपला को कड़ी फटकार लगाई है। दवा कंपनी ने प्रदेश में निकोटीन को जहर की लिस्ट में शामिल करने वाली नोटिफिकेशन को चुनौती देतेे हुए कोर्ट में रिट दायर की थी। बता दें कि हरियाणा सरकार ने निकोटीन को जहर की सूची में शामिल किया हुआ है। इससे पूर्व हरियाणा में 19 प्रकार के जहर घोषित हैं। इनके इस्तेमाल और बिक्री पर पूरी तरह से बैन है।

दवा निर्माता कंपनी सिपला ने अपनी याचिका में कोर्ट को बताया कि निकोटीन को जहर की सूची में शामिल करने सेे सिगरेट छुड़वाने वाले च्विंगम पर भी प्रतिबंध लग गया है। जबकि कंपनी को यह दवा बेचने का लाइसेंस प्राप्त है। हरियाणा सरकार की ओर से इसे प्रतिबंधित करना सीधे तौर पर अधिकारों का दुरुपयोग करना है। याची ने बताया कि इस च्विंगगम को वल्र्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी एसेंशियल ड्रग की सूची में शामिल किया है। एसेंशियल दवा की सूची में शामिल किसी भी दवा को प्रतिबंधित करना गलत है। हाईकोर्ट ने याचि को फटकारते हुए कहा कि जहर के निर्माण को इजाजत नहीं दी जा सकती। इस पर कंपनी ने कोर्ट से कुछ समय की मोहलत मांगी। अदालत ने इस मामले में सुनवाई 18 सितंबर तक स्थगित कर दी है।