हैदराबाद : तेलंगाना सरकार ने सीधी भर्ती से नियुक्त किये गये डॉक्टरों के प्राइवेट प्रैक्टिस पर मंगलवार को पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। एक सरकारी आदेश में इसकी जानकारी दी गयी है ।
उसने उन डॉक्टरों के भी प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगा दी जिनकी अधिसूचना जारी होने के बाद अध्यापनेत्तर पक्ष से स्थानांतरण के माध्यम से भर्ती होगी।
स्वास्थ्य विभाग ने एक अधिसूचना में कहा, ‘अतएव, इस अधिसूचना के जारी होने के बाद, चाहे सीधी भर्ती से डॉक्टरों की नियुक्ति हो या अध्यापनेत्तर पक्ष से स्थानांतरण के माध्यम से रिक्त पदों पर डॉक्टरों की भर्ती हो, सभी डॉक्टरों पर निजी प्रैक्टिस पर रोक रहेगी।
यह अधिसूचना तेलंगाना चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमों में सरकारी आदेश के माध्यम से संशोधन कर जारी की गयी है।