पीलीभीत। सेनेटाइजर को एमआरपी से ज्यादा में बेचने के आरोपी मेडिकल स्टोर संचालक पर एफआईआर दर्ज हो गई है। तीन दिन पहले सिटी मजिस्ट्रेट अरुण कुमार की अगुआई में मारे गए छापे के दौरान गड़बड़ी सामने आई थी। डीएम के निर्देश पर अब ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ थाने में शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नामजद एफआईआर दर्ज कर ली।
ड्रग इंस्पेक्टर बबीता रानी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि कोरोना वायरस के अलर्ट के बीच मेडिकल स्टोरों पर मास्क एवं हैंड सेनेटाइजर की ओवररेटिंग की शिकायत मिल रही थी। 18 मार्च को मामला पकडऩे के बाद 20 मार्च को ड्रग इंस्पेक्टर दोबारा टीम के साथ चेकिंग करने गई थीं। ड्रग इंस्पेक्टर का कहना है कि गौहनिया चौराहा के पास मेडिकल स्टोर पर प्रिंटरेट से 100 रुपये अधिक पर सेनेटाइजर बिकते मिले। मांगने पर बिल देने से भी इनकार किया गया। रुपये देकर ओवररेट में लेखपाल ने सेनेटाइजर खरीद लिए। इसके बाद पीछे से टीम भी मेडिकल स्टोर पर पहुंच गई। मेडिकल स्टोर संचालक ने अपना नाम मोहल्ला नई बस्ती निवासी कौशल कुमार पुत्र पोथीराम बताया। दुकान का लाइसेंस पत्नी कमलेश के नाम था। दुकान पर खरीद बिल और कैश मेमो भी नहीं मिला। छानबीन में सामने आया कि सेनेटाइजर और मास्क की डिमांड बढऩे पर अधिक धन कमाने के लालच में ओवररेटिंग की जा रही थी। शिकायत के आधार पर मेडिकल स्टोर संचालक कौशल कुमार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा तीन और सात के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है।