नई दिल्ली। देश में हैंड सेनेटाइजर और मास्क की कालाबाजारी करने पर सात साल की कैद की सजा भुगतनी होगी। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। सरकार ने सेनेटाइजर-मास्क की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए इन्हें आवश्यक वस्तु में शामिल कर लिया है। अब सेनेटाइजर और मास्क की कालाबाजारी करने पर दोषी को सात साल तक की जेल हो सकती है। गौरतलब है कि इस समय देश में हैंड सेनेटाइजर और मास्क की कालाबाजारी के चलते कमी पैदा कर दी गई है। अब लोगों को आसानी से दोनों वास्तु मिलेंगी। गौरतलब है कि भारत में अब तक कुल 81 कोरोना वायरस मरीजों की पुष्टि हुई है। जबकि कर्नाटक में एक मरीज की मौत हो गई है। कई राज्यों ने स्कूल-कालेजों व विश्वविद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया गया है।