नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सेरिडॉन और दो अन्य दवाइयों को फिलहाल बाजार में बिक्री की इजाजत दे दी है। इन दवा कंपनियों की याचिकाओं पर शीर्ष अदालत ने यह आदेश देते हुए केंद्र सरकार से दवाओं पर रोक के बारे में जवाब भी मांगा है। कई बड़ी फार्मा कंपनियों ने केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए सरकार के निर्णय पर सवाल उठाए। याचिका में दलील दी गई थी कि सरकार के नोटिफिकेशन में इन दवाओं पर रोक के लिए केवल एक कारण ‘उपचार के काबिल नहीं’ दिया था।
बता दें कि कुछ दिन पहले सरकार ने 328 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन (एफडीसी) दवाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा थी। बैन दवाओं में कई ऐसी हैं, जिन्हें लोग जल्द आराम पाने के लिए खुद से खरीद लेते हैं। कई दवाएं सिरदर्द, जुकाम, दस्त, पेट दर्द जैसी बीमारी में ली जाती हैं। एफडीसी दवाएं मरीजों के लिए खतरनाक होती हैं और कई देशों में इन पर बैन भी है। अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के साथ ही कई देशों में एफडीसी पर रोक है। भारत के साथ ही कई विकासशील देशों में ये बिकती हैं। देश में महज पुंडुचेरी एक ऐसा राज्य है, जिसने एफडीसी पर रोक लगा दी है। जिन दवाओं पर रोक लगाई गई है, उनमें सेरिडॉन, कोरेक्स, सुमो, जीरोडॉल, फेंसिडील, जिंटाप, डिकोल्ड और कई तरह के ऐंटीबायॉटिक्स, पेन किलर्स, शुगर और दिल के रोगों की दवाएं शामिल हैं। अभी और भी कई एफडीसी दवाएं हैं, जो देश में बिक रही हैं। माना जा रहा है कि सरकार 500 और एफडीसी पर रोक लगा सकती है। इस पर ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने एक कमेटी का गठन किया। कमेटी ने 343 दवाओं पर लगाए गए बैन को जायज करार दिया और छह के निर्माण और बिक्री के लिए कुछ शर्तें लगा दी। सरकार ने इनमें से 328 को ही बैन किया है। इस बैन के बाद इन दवाओं के बाजार से बाहर होने का रास्ता साफ हो गया है।