रोहतक। हरियाणा में क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का अध्यादेश लागू कर दिया गया है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि इसमें प्रारभिंक तौर पर 50 से अधिक बिस्तरों वाले निजी अस्पतालों को शामिल किया गया है।
विज ने बताया कि इस अध्यादेश को मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा राज्यपाल कप्तान सिंह सौलंकी ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस अधिनियम की अधिसूचना शीघ्र ही जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद यह पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में निजी अस्तपालों के खिलाफ मिल रही शिकायतों के निपटान एवं लोगों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करवाने में सहायता मिलेगी।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा यह अधिनियम पहले से ही लागू किया गया है, जिसको हरियाणा सरकार ने भी अपना लिया है। इससे पहले देश के 16 राज्यों ने इस अधिनियम को ग्रहण किया है।
उन्होंने बताया कि शुरूआत में 50 से कम बिस्तरों वाले अस्पतालों को इस अधिनियम से छुट दी गई है ताकि छोटे अस्पतालों को कोई दिक्कत न हो सके। इस अधिनियम के लागू होने से कोई भी निजी अस्पताल मनमानी, ओवरचार्जिंग तथा उपचार में लापरवाही नही कर सकेगा। इसके बावजूद भी यदि कोई शिकायत मिलेगी तो ऐसे अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में ऐसे 55 अस्पताल हैं जिनमें 50 से ज्यादा बिस्तर हैं। कुछ अस्पताल संचालक बिस्तरों की संख्या कम करने जा रहे हैं।