नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने फार्मा कंपनी वॉकहार्ड को गठिया आदि के सूजन को कम करने की प्रतिबंधित दवा येस -प्रॉक्सीवॉन 18 सितंबर तक बेचने की छूट दे दी। कंपनी ने स्वास्थ्य मंत्रालय के तय खुराक के मिश्रण वाली 328 दवाओं के विनिर्माण, बिक्री एवं वितरण पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इन प्रतिबंधित दवाओं में एस प्रॉक्सीवॉन भी शामिल है। मामले की सुनवाई की अगली तारीख 18 सितंबर है। अदालत ने स्वास्थ्य मंत्रालय को कहा कि वह उन सभी संबंधित जानकारियां पेश करे जिनके आधार पर इन दवाओं को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रालय की ओर से कोर्ट में अतिरिक्त महाधिवक्ता मनिंदर आचार्य और केंद्र सरकार के स्थायी वकील अनिल सोनी पेश हुए। येस प्रॉक्सीवॉन तीन लवणों एसीक्लोफीनाक, पारासिटामोल और रेबप्राजोल का मिश्रण है। यह मिश्रण प्रतिबंधित है। इस दवा का इस्तेमाल गठिया के दर्द की बीमारियों जैसे ऑस्ट्रियोआर्थराइटिस, रुमेटॉयड आर्थराइटिस और एंकिलोजिंग स्पांडिलाइटिस के इलाज में किया जाता है।