नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को घर-घर टीकाकरण शुरू करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का समय प्रदान किया.
अदालत इस मामले पर 12 जनवरी 2022 को आगे सुनवाई करेगी.
यह याचिका 81 साल की बुजुर्ग महिला द्वारा दायर की गई है. जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में बुजुर्ग और किसी परेशानी के कारण बिस्तर पर पड़े नागरिकों को तत्काल आधार पर घर-घर टीकाकरण शुरू करने का निर्देश देने की मांग की गई है.
न्यायमूर्ति डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने इस संबंध में एक हलफनामा दायर करने के लिए तब समय प्रदान किया, जब दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया कि घर-घर टीकाकरण से संबंधित नीति केंद्र द्वारा पहले ही तैयार की जा चुकी है और राज्यों द्वारा लागू की जा चुकी है.
उम्रदराज याचिकाकर्ता ने कहा कि अगर वह वैक्सीन केंद्र जाती हैं तो वह कोविड-19 वायरस के संपर्क में आ सकती हैं, जो उनके लिए अधिक उम्र के कारण जानलेवा साबित हो सकता है।
याचिकाकर्ता के वकील मनन अग्रवाल ने तर्क दिया कि कई राज्यों में डोर-टू-डोर नीति शुरू की गई है, हालांकि, दिल्ली सरकार ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है और याचिकाकर्ता को अभी भी टीका नहीं लगाया गया है.