आगरा। स्वास्थ्य विभाग हॉस्पिटल, क्लीनिक और पैथोलॉजी लैब को मानकों पर परखेगा। विभाग की टीम हॉस्पिटल की जांच करेगी। संचालकों के दर्ज ऑनलाइन ब्योरे से सुविधाओं का मिलान किया जाएगा। मानक पूरे न होने पर नोटिस देने के बाद रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा।
गौरतलब है कि निजी हॉस्पिटल, क्लीनिक और पैथोलॉजी लैब का हर साल पंजीकरण का नवीनीकरण किया जाता है। इसके लिए हॉस्पिटल, क्लीनिक संचालकों से ऑनलाइन ब्योरा मांगा गया था। इसमें हॉस्पिटल में बेड, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, सुविधाएं शामिल हैं। इस बार एक डॉक्टर के नाम से एक ही हॉस्पिटल का पंजीकरण किया गया है। इस तरह जिले में 1092 हॉस्पिटल, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब के पंजीकरण का नवीनीकरण हुआ है। सीएमओ डॉ. मुकेश वत्स ने बताया कि हॉस्पिटल संचालकों के दिए ऑनलाइन ब्योरे से ही नवीनीकरण कर दिया गया है। डॉक्टरों की टीम गठित की जा रही है, यह टीम मानकों को देखेगी। कमी मिलने पर नोटिस दिया जाएगा। संतोषजनक जवाब न देने पर पंजीकरण कैंसिल कर दिया जाएगा।
सीएमओ डॉ. मुकेश वत्स ने बताया कि हर थाने के हिसाब से पंजीकृत हॉस्पिटल और क्लीनिक की सूची तैयार कराई जा रही है। इसे थाने में भेजा जाएगा। पुलिस की मदद से उस थाना क्षेत्र में चल रहे अपंजीकृत हॉस्पिटल और क्लीनिक की सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम अवैध हॉस्पिटल को सील करेगी। हॉस्पिटल संचालकों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम अवैध हॉस्पिटल को सील करेगी और हॉस्पिटल संचालकों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।