सिरसा (हरियाणा)। प्रतिबंधित दवा की तस्करी के दोषी को 10 साल की जेल हुई है। यह सजा स्पेशल फास्ट ट्रैक एनडीपीएस कोर्ट ने सुनाई। कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
यह है मामला
जानकारी अनुसार 8 फरवरी 2019 को गोरीवाला चौकी पुलिस इलाके में गश्त पर थी। इसी दौरान गांव बिज्जूवाली बस अड्डे के पास पुलिस को एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर उसके पास मिले लिफाफे की तलाशी ली और उसमें से प्रतिबंधित 510 कैप्सूल जब्त किए। इन कैप्सूल का इस्तेमाल नशे के लिए भी होता है। आरोपी युवक की पहचान रघुबीर सिंह पुत्र रणबीर सिंह निवासी गांव मुन्नावाली के रूप में हुई।
पुलिस ने आरोपी रघुबीर के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई। इस मामले में दवा सप्लायर अंकित को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है।