चंडीगढ़। खतरनाक रसायन का प्रयोग करने वाली 12 दवा फर्मों में उत्पादन बंद करने के निर्देष दिए गए हैं। ये सभी 12 फर्म हरियाणा में स्थित हैं। इसके अलावा दो फैक्टरियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।
एलोपैथिक दवा निर्माताओं को प्रोपीलीन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल और ग्लिसरीन जैसे घुलनशील दृव्यों के इस्तेमाल को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ी स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दवा कंपनियों की लगातार जांच की जा रही है।
निर्धारित मानकों में कमी पाने पर दवा निर्माताओं को नोटिस जारी किए हैं। सभी एलोपैथिक दवा निर्माताओं को रिस्की-साल्वेंट्स की खरीद, स्टाक और उपयोग के संबंध में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
आरती राव ने बताया कि संबंधित साल्वेंट्स के सत्यापन के लिए पहले ही निरीक्षण शुरू कर दिए थे। अब तक 37 निरीक्षण किए गए हैं और 54 सैंपल लेकर परीक्षण के लिए भेजे हैं।









