छत्तीसगढ़। 48 प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर कार्रवाई करने का मामला सामने आया है। इनमें से 11 अस्पतालों पर जुर्माना भी लगाया गया है। आरोप है कि आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों से ये अस्पताल नकद राशि भी वसूल रहे थे। दूसरी ओर, आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम मरीज के इलाज का पैसा सरकार ले भी ले रहे थे। मामला संज्ञान में आने पर कार्रवाई की गई है।

अस्पताल का लाइसेंस कैंसिल

इस मामले में राज्य के 48 हॉस्पिटल्स पर कार्रवाई की गई है। वहीं, 11 अस्पतालों पर भारी जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा, एक अस्पताल का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। बताया गया है कि जिन अस्पतालों पर कार्रवई हुई है, उन अस्पतालों ने आयुष्मान कार्ड और सरकार के नियमों की अनदेखी की है।
जानकारी अनुसार वर्ष 2024 में अब तक कुल 48 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। इनके खिलाफ शिकायतें मिलने पर जांच के बाद 11 अस्पतालों पर जुर्माना लगाया गया है। एक अस्पताल का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया गया है।

इन अस्पतालों पर की गई कार्रवाई

नियम विरूद्ध कार्य करने पर जय तुलसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल राजनंदगांव पर 15 हजार रुपए का अर्थदंड, श्री आरोग्यम हॉस्पिटल पर 11 लाख 41 हजार रुपए का अर्थदंड एवं अंकुर हॉस्पिटल रायपुर, 1 लाख 40 हजार का अर्थदंड, मां यशोदा हॉस्पिटल, जिला-गरियाबंद पर 6 लाख 60 हजार रूपए जुर्माना लगाया गया है।

इनके अलावा, श्री राम हॉस्पिटल झलप, महासमुंद पर 11 लाख 41 हजार रूपए, अशोका हॉस्पिटल, रायपुर 31 लाख 60 हजार रूपए , ओमकार हॉस्पिटल बिलासपुर, 1 लाख 82 हजार रुपये, साईं समर्थ हॉस्पिटल रायपुर 4 लाख 25 हजार रुपए, केयर एंड क्योर हॉस्पिटल, बिलासपुर पर 12 लाख 74 हजार 900 रूपए, एवं स्पर्श मल्टी स्पेशिलिटी हॉस्पिटल, दुर्ग पर 24 लाख 44 हजार 700 का अर्थदंड लगाया है।