रुडक़ी (उत्तराखंड)। बिना रजिस्ट्रेशन के प्राइवेट अस्पताल का संचालन करने पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। अवैध निजी अस्पताल पर जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण हरिद्वार ने यह जुर्माना लगाया है। वहीं, इसके संचालन पर भी रोक लगा दी है और बिना इजाजत अस्पताल का संचालन नहीं करने की चेतावनी दी गई है।

यह है मामला

गंगनहर कोतवाली क्षेत्र स्थित नवजीवन अस्पताल में बीते दिनों एक मरीज को भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान उस मरीज की मौत हो गई थी। इस पर परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। जांच में सामने आया कि अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के चलाया जा रहा था।
इस मामले में सीओ नरेंद्र पंत ने जांच रिपोर्ट जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण हरिद्वार को सौंपी थी। रिपोर्ट के आधार पर प्राधिकरण ने अस्पताल पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही अग्रिम आदेश तक अस्पताल के संचालन पर रोक लगा दी है। चेतावनी दी गई है कि अगर बिना आदेश के अस्पताल का संचालन किया तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।