चंबा। स्वास्थ्य विभाग ने जिले के 125 केमिस्टों को अपनी दुकानों में क्लीनिक चलाने पर नोटिस भेजे हैं। नोटिस में केमिस्टों से उनके क्लीनिक संबंधी पूरा ब्यौरा मांगा गया है। इसमें क्लीनिक चलाने का पंजीकरण पत्र व एमबीबीएस डॉक्टर का प्रमाण भी देना होगा, क्योंकि इनके बिना कोई भी क्लीनिक नहीं चलाया जा सकता। स्वास्थ्य विभाग का नोटिस मिलने के बाद 30 दिनों के अंदर संबंधित केमिस्ट को अपना जवाब देना होगा अन्यथा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग को काफी समय से शिकायतें मिल रही थी कि जिला में कई केमिस्ट बिना पंजीकरण अपने क्लीनिक चला रहे हैं। इसलिए सीएमओ ने ऐसे केमिस्टों का डाटा इक_ा करने के लिए जिला में कार्यरत सभी बीएमओ को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र के अधीन आने वाले केमिस्टों का डाटा सीएमओ ऑफिस में दें। सभी बीएमओ ने 125 केमिस्टों का डाटा तैयार कर सीएमओ ऑफिस में दिया। इसके आधार पर सीएमओ ऑफिस ने सभी केमिस्टों को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस मिलने के बाद कई केमिस्ट अपना क्लीनिक बंद कर चुके हैं और कई क्लीनिक के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने को आवेदन कर रहे हैं। इसके अलावा जो केमिस्ट अपनी दुकानों में क्लीनिक नहीं चला रहे हैं, वे भी स्वास्थ्य विभाग को इसका प्रमाण दे रहे हैं। विभाग की इस कार्रवाई से जिला में बिना पंजीकरण चल रहे क्लीनिकों पर कार्रवाई करने की योजना बनाई गई है। मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ. वाईडी शर्मा ने बताया कि क्लीनिक चला रहे केमिस्टों को नोटिस भेजे गए हैं। नोटिस का जवाब देने के लिए केमिस्ट उनके कार्यालय में पहुंच रहे हैं। बिना पंजीकरण क्लीनिक चलाने वाले केमिस्टों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।