चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन पीठ ने एकल पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था। डिवीजन पीठ ने कहा कि अचानक बिक्री रोकने से उन मरीजों को परेशानी होगी, जो दवाई मंगाने के लिए ऑर्डर दे चुके हैं। दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री करने वाले ट्रेडर्स के समूह की विविध याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एम. सत्यनारायणन और जस्टिस पी. राजामणिकम ने एकल पीठ के निर्णय पर अंतरिम स्थगनादेश दिया। इन याचिकाओं पर 21 दिसंबर को आदेश सुरक्षित कर लिए गए थे। अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी।
बता दें कि 17 दिसंबर को हाईकोर्ट की एकल पीठ की जस्टिस पुष्पा सत्यनारायणन ने दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी थी। पीठ का कहना था कि यह रोक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्रीय औषण मानक नियंत्रण संगठन के 31 जनवरी तक प्रस्तावित ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एमेंडमेंट रूल्स-2018 को गजट में अधिसूचित करने तक जारी रहेगी। यह निर्णय तमिलनाडु कैमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की याचिका पर दिया गया था।