शिमला। केंद्र सरकार ने फिक्स डोज कांबीनेशन (एफडीसी) वाली 80 दवाओं के निर्माण, बिक्री व इनके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इस संबंध में सभी राज्यों को निर्देश जारी किए गए हैं। हिमाचल सरकार ने अधिकारियों को इन दवाइयों का स्टॉक वापस लेने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा-26ए के तहत 80 दवाओं को लोगों की सेहत के लिए खतरनाक माना है। अधिसूचना के अनुसार इन 80 एफडीसी में निहित घटकों का कोई चिकित्सीय औचित्य नहीं है। हिमाचल प्रदेश में 80 एफडीसी वाली दवाओं की बिक्री और निर्माण पर रोक लगा दी गई है।