जयपुर। डॉक्टर के पर्चे पर लिखी दवा के बजाए दूसरी दवा बेचने पर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार का लाइसेंस निलम्बित किया गया है। औषधि नियंत्रण संगठन ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अनुपस्थित मिलने, अनधिकृत व्यक्ति द्वारा विक्रय बिल जारी करने पर अलवर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार शॉप नम्बर-5 का लाइसेंस निलम्बित किया गया है। यह निलंबन 25 जून से एक जुलाई 2019 तक तथा 16 जुलाई से 14 अगस्त 2019 तक के लिए प्रभावी रहेगा। औषधि नियत्रंक राजाराम शर्मा ने बताया कि अलवर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार शॉप नम्बर-5 का औषधि नियंत्रण अधिकारियों ने निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान संबंधित फर्म पर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अनुपस्थित मिला एवं अनधिकृत व्यक्ति द्वारा विक्रय बिल जारी किया जाना पाया गया। चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवा के स्थान पर अन्य दवा बेची जा रही थी। साथ ही निरीक्षण के दौरान मेटनर्व, एरिपेंट-डीएक्सआर, माई सिड सिरप, डी-क्लब सिरप, डाई क्लब जेल, एजोफेन जेल, क्रिसफर सिरप, जैसी औषधियों के विक्रय बिल प्रस्तुत नहीं किए गए। दरअसल, बिल काटे ही नहीं गए थे। औषधि के क्रय बिल के अनुसार फर्म द्वारा कुल 75 ईलाकोफ डी सिरप 100 मिलीलीटर क्रय की गई थी, लेकिन निरीक्षण के दौरान उक्त औषधि का फिजिकल स्टाक 20 पाया गया। वहीं कम्प्यूटर स्टॉक निल था।