रूपनगर (पंजाब)। अदालत ने ड्रग एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने पर 14 दवा विक्रेताओं को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, तीन अन्य को बरी कर दिया गया।
जिला ड्रग कंट्रोलर अधिकारी तेजेन्द्र सिंह ने बताया कि ड्रग विभाग ने 2014 से वर्ष 2019 तक ड्रग एक्ट का उल्लंघन करने पर कुल 17 मामले अदालत में दायर किए थे। इसमें वर्ष 2019 तक 14 मामलों में दवा विक्रेताओं को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई गई है जबकि 3 मामलों में दवा विक्रेता बरी हो गए। ड्रग कंट्रोलर ने बताया कि दवा विक्रेताओं से 240 विभिन्न दवाइयों के सैंपल भी भरे गए, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया था। इनमें से 6 सैंपल स्पूरियस पाए गए। इसको लेकर 4 मामलों में दवा विक्रेताओं के विरुद्ध अदालत में कोर्ट केस डाला गया। शेष 4 फेल हुए सैंपलों में से 3 सैंपल बद्दी (हिमाचल प्रदेश) के होने के कारण हिमाचल प्रदेश के स्टेट ड्रग कंट्रोलर को कार्रवाई करने के लिए लिखा गया।
इसके अतिरिक्त एक सैंपल पंजाब की कम्पनी अमृतसर का था जिसे नोटिस भेजा गया है। उन्होंने बताया कि फेल होने वाले सैंपलों में अधिकतर दर्द निवारक, ब्लड प्रैशर की दवाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त एक क्रीम भी जो फंगल इन्फैक्शन के लिए प्रयोग की जाती है, वह भी ड्रग नियमों तहत सही न होने के कारण फेल घोषित की गई है।