ग्वालियर। अदालत ने अवैध तरीके से फैंसीड्रिल कफ सीरप बेचने के तीन आरोपियों संजय गौड़, राव साहब और कन्हैया शाक्य को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक-एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया। न्यायालय ने कहा, आरोपियों के पास से बरामद फैंसीड्रिल सीरप (मादक पदार्थ कोडीन फास्फेट) की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा की परिधि में आती है। इसका सेवन करने का आदी होने के कारण युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। अपर लोक अभियोजक धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि 2 अगस्त 2016 को पुलिस थाना कोतवाली को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रॉक्सी टॉकीज के पास, डॉ. वर्मा की गली के बाहर एक लोडिंग वाहन खड़ा हुआ है, जिसमें फैंसीड्रिल सीरप की शीशियां भरी पड़ी है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वाहन में कार्टून में शीशियां भरी हुई मिली। आरोपी संजय गौड़ के पास से 1600, राव साहब के पास से 3200 और कन्हैयालाल के पास से 200 शीशियां फैंसीड्रिल सीरप बरामद की गई थी।