धर्मशाला (हप्र)। कोरोना वायरस के मद्देनजर मास्क की कालाबाजारी रोकने के लिए जिला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति नरेंद्र नरेंद्र धीमान ने अपनी टीम के साथ जिला कांगड़ा के 78 दवा विक्रेताओं की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डॉ.राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में एक मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा मास्क का अधिक मूल्य वसूलने पर 100 काले रंग के मास्क व 15 एन-95 मास्क कब्जे में लिए गए। फर्म के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत मुकद्दमा दर्ज करवाया गया।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते प्रदेश सरकार ने मास्क व हैंड सेनेटाइजर को आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा हिमाचल प्रदेश जमाखोरी व मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश 1977 के अंतर्गत इन वस्तुओं की बिक्री के लिए लाभांश दरें निर्धारित की गई हैं। अब दवा विक्रेताओं को मूल्य सूची लगाना व परचून विक्रेताओं को बिल देना अनिवार्य है। इसके अलावा खाद्य सामग्री की सभी दुकानों में रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।