सोलन (हिमाचल प्रदेश)। फार्मा उद्योगों में कर्मचारियों की हाजिरी बायोमीट्रिक मशीन से नहीं लगेगी। उद्योगों में कर्मचारियों की हाजिरी मैनुअल लगेगी। उद्योग अपनी सुविधा के अनुसार रजिस्टर या फिर कम्प्यूटर पर कर्मचारियों की हाजिरी लगा सकते हैं। जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने जिला सोलन के उद्योगों के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) तय की है। यही नहीं, उद्योगों में कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा को भी अनिवार्य बनाया गया है। मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुसार किसी भी कार्यालय अथवा उद्योग एवं संस्थान परिसर में समूचे क्षेत्र को कीटाणुरहित किया जाएगा। भवन अथवा कार्यालय इत्यादि के प्रवेश द्वार, कैफेटेरिया एवं कैंटीन को पूर्णरूप से कीटाणुरहित किया जाएगा।
यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कैफेटेरिया एवं कैंटीन में कर्मचारी सोशल डिस्टैंसिंग नियम का पालन करें। एक टेबल पर 2 ही कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। जहां तक संभव हो नष्ट हो सकने वाली (डिस्पोजेबल) प्लेट इत्यादि प्रयोग करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यदि स्टील के बर्तन उपयोग में लाए जा रहे हैं तो इन्हें गर्म पानी एवं डिटर्जैंट के साथ अच्छी प्रकार से धोकर प्रयोग से पूर्व सुखाया जाना चाहिए। यहां भोजन इत्यादि केवल उन्हीं कैंटीन कर्मियों द्वारा परोसा जाए, जिन्होंने दस्ताने एवं मास्क पहने हों। कैंटीन परिसर में प्रवेश एवं निकासी द्वार पर साबुन के साथ हाथ धोने का प्रावधान अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यही नहीं, कार्यस्थल पर 2 शिफ्टों के मध्य एक घंटे का अंतराल होना चाहिए। कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण से युक्त व्यक्ति के लिए चिकित्सा सहायता प्राप्त होने तक अलग कक्ष का प्रावधान होना चाहिए। लिफ्ट के स्थान पर सीढिय़ों का प्रयोग करने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पान, गुटखा, तम्बाकू व च्यूइंगम इत्यादि के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसका पालन होना चाहिए। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना इत्यादि भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।