मुंबई हाई कोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर के नमूनों की जांच के नए सिरे से आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने कंपनी को बेबी पाउडर बनाने की अनुमति दी लेकिन उसे अभी विचार ही जा सकेगा।

कंपनी ने राज्य सरकार के आदेशों को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी जिसमें 15 सितंबर को आदेश में लाइसेंस रद्द करने और 20 सितंबर के आदेश में कंपनी के बेबी पाउडर का उत्पाद बिक्री को तुरंत बंद करने के लिए कहा गया था।

यह आदेश राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन के संयुक्त आयुक्त प्राधिकरण थे सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ने एफडीए को निर्देश दिया 3 दिन के भीतर मुंबई के मुलुंड इलाके से कंपनी में नमूने ले।

इसके बाद इन नमूनों को तीन प्रयोगशालाओं दो सरकारी और एक निजी लैब में परीक्षण के लिए भेजें। अदालत ने कहा कि नमूने केंद्रीय दवा परीक्षण प्रयोगशाला एफडीएलएफ पर इंटर लैबोरेट्रीज को जांच के लिए भेजे जाए।

इसके बाद इन प्रयोगशालाओं को 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है वही इस मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी।