लोकसभा में सरकार ने बताया कि पंजाब में स्थित मेसर्स क्यूपी फार्माकेम लिमिटेड को उत्पादन रोकने के लिए कहा गया है।  डब्ल्यूएचओ के अलर्ट के बाद कंपनी के परिसर से लिये गये नमूने जांच में मानक गुणवत्ता के नहीं पाये जाने के बाद कंपनी के सभी विनिर्माण गतिविधियां रोकने को कहा गया।

केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की चेतावनी के बाद मेसर्स क्यूपी फार्माकेम लिमिटेड के नमूनों की जांच की गयी और वे मानक गुणवत्ता के नहीं पाये गये। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएचओ ने मार्शल आइलैंड और फेडरेटिड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया में भारत निर्मित ग्वाइफेनेसिन सिरप के एक बैच के लिए चिकित्सा उत्पाद चेतावनी जारी की थी। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने राज्य औषधि प्राधिकरण, पंजाब के साथ मिलकर पंजाब स्थित मैसर्स क्यूपी फार्माकेम लिमिटेड के परिसर में संयुक्त जांच की थी।

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पवार ने कहा, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के प्रावधानों के तहत परीक्षण और विश्लेषण के लिए विनिर्माण परिसर से लिए गए दवा के नमूनों को ‘मानक गुणवत्ता के नहीं’ घोषित किया गया था। इसके अलावा, राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने कंपनी को सभी विनिर्माण गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया है।