श्री गंगानगर। मेडिकल स्टोर संचालक को नशीली दवा की तस्करी के आरोप में दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने साथ ही आरोपी पर एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह आदेश एनडीपीएस मामलों के विशेष जज अशोक कुमार ने मामले की सुनवाई में दिए।

बता दें कि करीब आठ साल पहले पुरानी आबादी पुलिस ने आरोपी दवा विक्रेता के यहां रेड कर नशीली 642 टेबलेट और 1920 कैप्सूल बरामद किए थे।

यह था मामला

विशिष्ट लोक अभियोजक अजय बलाना के अनुसार 10 जुलाई 2015 को करणपुर रोड पर कुछ लडक़े आपस में झगड़ रहे थे। उसी समय पुरानी आबादी के तत्कालीन एसएचओ अवधेश सांदू गश्त कर रहे थे। उन्होंने लडक़ों को आपस में झगड़ते देखा तो उनसे पूछताछ की। ये लडक़े पुलिस दल को देखकर भाग गए। पुलिस ने चौकसी दिखते हुए उनमें से एक युवक को काबू कर लिया। इस युवक की पहचान संजय गुप्ता पुत्र श्रीराम गुप्ता मालिक शिवम मेडिकल स्टोर के रूप में हुई। यह पुरानी आबादी के वार्ड 16 माड़चंद असवाल वाटिका के पास रहता था।

दवा विक्रेता के साथ झगड़ा

पता चला कि आरोपी लडक़े का श्रीकरणपुर रोड पर शिवम मेडिकल स्टोर हैं। इस दुकानदार ने स्वीकारा कि कुछ लडक़े उससे नशे की गोलियां मांगने के लिए झगड़ रहे थे। लडक़े के कब्जे से प्लास्टिक थैली मिली। इस थैली को खोलकर देखा तो उसमें भारी मात्रा में दवाइयां मिली।

ये मिली नशीली दवाइयां

पुलिस ने मौके पर औषधि नियंत्रक अधिकारी पंकज जोशी को बुलाया। औषधि नियंत्रक ने थैली से मिली दवाइयों की जांच की। इसमें नशे की गोलियां इंसरेट पांच एमजी के 35 पत्ते, एल्टो पांच एमजी के 640 पत्ते, ट्रोमाडोल की 1850 टेबलेट, टोरमाडोलक्स की 600 टेबलेट, कुल 9200 टेबलेट और स्पास्पो प्रोकसीवान प्लस के 1920 कैप्सूल बरामद किए गए। इसमें एनडीपीएस एक्ट घटक की 642 टेबलेट बरामद की।

आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी युवक संजय गुप्ता को नशीली दवाइयों के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 8-22 में युवक को दोषी माना। कोर्ट ने आरोपी संजय गुप्ता को दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपए जुर्माना भी भरने को कहा। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।