अयोध्या। मेडिकल स्टोर को बिना लाइसेंस चलाने के आरोपी संचालक को कोर्ट ने चार साल कैद की सजा सुनाई है। आरोपी पर 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। विशेष न्यायाधीश औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश प्रेम प्रकाश ने यह फैसला सुनाया।
जानकारी अनुसार बाराबंकी के हैदरगढ़ तहसील के थाना लोनी कटरा के भिलवल में विनोद कुमार शर्मा मेडिकल स्टोर चला रहा था। वर्ष 2015 में औषधि निरीक्षक बाराबंकी ने मेडिकल स्टोर की जांच की। स्टोर संचालक मेडिकल लाइसेंस संबंधी कोई कागजात नहीं दिखा पाया। इस पर औषधि निरीक्षक ने थाना लोनी कटरा में औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत आरोपी विनोद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। कोर्ट ने आरोपी विनोद कुमार को अपराध की प्रकृति व गंभीरता के आधार परचार साल के कारावास व 1.20 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
गौरतलब है कि विशेष न्यायाधीश औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के केसों की सुनवाई के लिए मंडलीय स्तर पर अयोध्या के सिविल कोर्ट में अपर सत्र न्यायाधीश षष्टम के न्यायालय को अधिकार दिया गया है।