रायगढ़। नशीली कफ सिरप बेचने के मामले में दवा कारोबारी को 18 महीने की जेल की सजा हुई है। स्पेशल कोर्ट ने थोक दवा कारोबारी प्रगति इंटरप्राइजेज के संचालक सांवरिया गोयल को एक साल छह महीने की जेल और दो लाख रुपए का जुर्माना लागया है। नशीली कफ सिरप बेचने के मामले में ड्रग इंस्पेक्टर ने कोर्ट में केस दर्ज किया था।

यह है मामला

प्रगति इंटरप्राइजेज के संचालक के विरुद्ध 13 साल पहले तत्कालीन औषधि निरीक्षक कमलकांत पाटनवार रायगढ़ ने मामला दर्ज करवाया था। इसके अनुसार 1 जनवरी 2010 से 5 मार्च 2011 के बीच प्रगति इंटरप्राइजेज रायगढ़ से फेंसिडिल कफ सिरप फर्जी सेल इनवाइस बनाकर कई दवा विक्रेताओं को सप्लाई की थी।

फर्म के बिलों की जांच में पता चला कि कोडिन सल्फेट वाली कफ सिरप ओडिशा और बिहार के दवा विक्रेताओं को बेची गई है। जांच करने पर इनवाइस फर्जी मिली। जिन संस्थानों के नाम पर इनवाइस बनाकर सिरप बेचना दिखाया गया, वे या तो बंद थीं या फिर उनके संचालकों ने सप्लाई से मना किया। 15 जनवरी 2020 को यह केस स्पेशल कोर्ट में पहुंचा था।