चंडीगढ़। हाईकोर्ट ने निजी अस्पतालों का बकाया चुकाने के पंजाब सरकार को निर्देश दिए हैं। मामला आयुष्मान भारत स्कीम के तहत निजी अस्पतालों के बकाया का है। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया है कि राज्य के सभी निजी अस्पतालों का 31 दिसंबर 2024 तक का बकाया भुगतान 21 मार्च 2025 तक कर दिया जाएगा।

यह है मामला

गौरतलब है कि दो वर्षों से पंजाब सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पतालों को भुगतान नहीं कर रही थी। इससे कई अस्पतालों को भारी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। इस मामले को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट द्वारा सरकार से विज्ञापनों पर किए करोड़ों रुपये के खर्च का ब्योरा मांगने पर सरकार ने बकाया राशि जारी करने की सहमति दे दी।

हालांकि शुरू में सरकार ने इस राशि को जारी करने के लिए तीन महीने का समय मांगा था लेकिन कोर्ट ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार भुगतान में और देरी करती है तो वित्त सचिव के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।

इस चेतावनी के बाद पंजाब सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि एक महीने के भीतर यह राशि जारी कर दी जाएगी। याचिकाकर्ता इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि अगर सरकार ने तय समय तक बकाया नहीं लौटाया तो फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।