फरीदकोट (पंजाब)। इस कैप्सूल और टैबलेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। 75 एमजी से ऊपर के फॉर्मूलेशन वाले प्रीगैबलिन कैप्सूल और टैबलेट पर बैन लगाया गया है। डिप्टी कमिश्नर पूनमदीप कौर ने कहा कि इस दवा का इस्तेमाल कुछ गलत तत्वों द्वारा नशे के रूप में किया जाता है। पंजाब को नशा मुक्त बनाने के सपने को साकार करने के लिए ये आदेश जारी किए हैं।

थोक व खुदरा विक्रेता, केमिस्ट, अस्पताल फार्मासिस्ट आदि मूल पर्चे के बिना प्रीगैबलिन 75 मिलीग्राम नहीं बेचेगा। विक्रेता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि बेची गई प्रीगैबलिन 75 मिलीग्राम की गोलियां और कैप्सूल भी रिकॉर्ड में रखे जाएंगे। इनका खरीद-बिक्री का बिल भी रखा जाएगा। गोलियों की खरीद की तारीख और गोलियों की संख्या आदि जैसी चीजों की मुहर भी लगाई जाएगी।

आदेशों के अनुसार, विक्रेता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि खरीदार ने मूल पर्चे पर यह दवा पहले किसी अन्य दुकान से नहीं खरीदी है। ग्राहक को दवा पर्चे में उल्लिखित दिनों से अधिक समय तक उपलब्ध न कराई जाए। ये आदेश 13 दिसंबर, 2025 तक लागू रहेंगे। केवल उन्हीं रोगियों को जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के मेडिकल स्टोर पर यह दवा उपलब्ध होगी, जिन्हें वास्तव में इस दवा की आवश्यकता है। रेडक्रॉस सचिव को इस दवा की बिक्री का रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए गए हैं।