आगरा। नकली दवाए बेचने पर मेडिकल स्टोर संचालक को जेल भेजा गया है। बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर संचालित किया जा रहा था। यहां नकली दवा बेची जा रही थी। ड्रग एवं कास्मेटिक एक्ट में दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने 10 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। लैब की जांच में बीटासिन टेबलेट सहित अन्य दवाएं नकली मिली थी।

यह है मामला

औषधि निरीक्षक जगवीर सिंह ने एत्माद्दौला के प्रकाश नगर नुनिहाई में एक मेडिकल स्टोर पर जांच की थी। जांच में मेडिकल स्टोर संचालक मनोज गुप्ता मेडिकल स्टोर का वैध लाइसेंस व दवाओं के बिल नहीं दिखा सके थे। जांच टीम ने दवाओं को जब्त कर लिया। साथ ही सात दवाओं के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। वहीं थाने में मनोज गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उन्हें मौके से ही गिरफ्तार किया गया था। बरामद दवाओं के साथ ही बीटासिन टेबलेट सहित अन्य दवाएं नकली मिली थीं।

विशेष न्यायाधीश ड्रग एंड कास्मेटिक एक्ट विवेक कुमार ने मनोज कुमार गुप्ता को दोषी पाते हुए दस वर्ष सश्रम कारावास सुनाया है। साथ ही दस लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा नहीं करने पर दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास का भी आदेश दिया है।