पटना (बिहार)। फार्मासिस्ट बहाली केस में हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। अपने पूर्व आदेश का पालन नहीं करने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने सरकार को चार सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।

न्यायाधीश डॉ. अंशुमान ने अरविंद कुमार द्वारा दायर अवमानना अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। अधिवक्ता शशि भूषण सिंह ने कोर्ट को बताया कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने फार्मासिस्ट के 2473 पदों पर नियमित बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया था। बहाली प्रक्रिया को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। मामला आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा।

वहां निर्देश दिया गया कि फार्मासिस्ट के पद पर केवल डी-फार्मा योग्यताधारी की ही नियुक्ति की जाए। इसके बावजूद स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने मामले में बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भी जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई तीन जुलाई को निर्धारित की गई है।