नई दिल्ली। देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पेमेंट में देरी पर केंद्र सरकार ने पेनल्टी का प्रस्वात रखा है। इसके तहत यदि किसी बीमा कंपनी ने इलाज पर आए खर्च की राशि की पेमेंट अस्पताल को करने में देरी की तो उसे पेनल्टी देनी होगी। इस योजना के तहत अगर कोई बीमा कंपनी दावे का भुगतान अदा करने में 15 दिन से ज्यादा की देरी करती है तो उसे दावा राशि पर तब तक एक फीसदी ब्याज देना होगा, जब तक वह पूरी तरह भुगतान अदा नहीं कर देती है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि बीमा कंपनी सीधे संबंधित अस्पताल को जुर्माना राशि अदा करेगी। इस दस्तावेज में इस योजना के तहत कवर होने वाली राशि और प्रक्रिया की सूची है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा था कि यह दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थकेयर कार्यक्रम बन जाएगा क्योंकि दुनिया में आबादी के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है और यह कार्यक्रम भारत के स्वास्थ्य परिदृश्य को बदल देगा। केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित इस योजना का लक्ष्य गरीब, वंचित ग्रामीण परिवारों और शहरी श्रमिकों के परिवारों की व्यवसायिक श्रेणी के लोगों को लाभ देना है।