जयपुर। प्रदेश में थोक व फुटकर दवा विक्रेताओं को ड्रग लाइसेंस देने की पावर अब फिर से जिलों के औषधि नियंत्रक (डीसीओ) को मिल गई है। बता दें कि सवा तीन साल पहले ड्रग लाइसेंस देने का अधिकार डीसीओ के पास ही था, लेकिन जिलों में ड्रग लाइसेंस में व्याप्त अनियमितताओं, कथित भ्रष्टाचार की शिकायतों के चलते उनसे यह पावर छीनकर उडीसी को दे दी गई थी। ड्रग लाइसेंस के लगातार बढ़ते लंबित आवेदनों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। विभाग के शासन सचिव स्तर से इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। इनकी निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर लाइसेंसिंग एथॉरिटी लाइसेंस जारी करेगी। एडीसी को फील्ड में दी गई इस पावर को छीनने के बाद अब वे आफिस में ही विभाग के कार्यों का निपटारा करेंगे। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में लाइसेंस के आवेदित स्थान का निरीक्षण करने के एडीसी के अधिकार बरकरार रखे गए हैं। इस बारे में चिकित्सा विभाग के मुख्य ड्रग अधिकारी राजाराम शर्मा ने बताया कि एडीसी की जगह जिला डीसीओ को यह काम पिुर से दिया गया है। केवल विशेष परिस्थितियों में ही एडीसी निरीक्षण कर सकेंगे।