नई दिल्ली। खाद्य उत्पादों में डाई ऑरामाइन के अवैध इस्तेमाल पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने जारी किए हैं। खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को खाद्य उत्पादों में औद्योगिक रंग, ऑरामाइन के अवैध उपयोग के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। यह निर्देश कई शिकायतों के बाद जारी किया गया है।
बताया गया कि कपड़ा और चमड़ा प्रसंस्करण में इस्तेमाल होने वाले इस रसायन को खाद्य पदार्थों में मिलाया जा रहा है। आदेश में कहा गया है कि ऑरामाइन खाद्य सुरक्षा और मानक के तहत एक गैर-अनुमत सिंथेटिक खाद्य रंग है। किसी भी खाद्य पदार्थ में डाई की उपस्थिति उत्पाद को असुरक्षित बनाती है।
एफएसएसएआई ने लक्षित प्रवर्तन कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इनमें शामिल हैं :
– विनिर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण, वितरण और खुदरा केंद्रों पर निरीक्षण और निगरानी
– भुने हुए चने और अन्य संवेदनशील खाद्य उत्पादों का नमूना लेना और प्रयोगशाला परीक्षण
– ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म से बिकने वालों सहित, उल्लंघन करने वाले खाद्य व्यवसाय संचालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई।










