चंबा। मेडिसिन का रिकॉर्ड न मिलने पर स्टोर संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं, 53 दवाओं को सील कर दिया है। यह कार्रवाई विकास खंड सलूणी में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की। बताया गया है कि सील की गई दवाएं नशे के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं। मरीजों को दवाइयों के बिल भी नहीं दिए गए थे। इसको लेकर विभाग ने दवा स्टोर संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया।
दवाइयों के बिल नहीं दिए
विभाग की टीम ने तीन अन्य दवा स्टोरों की जांच की तो पाया कि वहां पर मरीजों को दवाइयों के बिल नहीं दिए जा रहे हैं। इसके चलते विभाग ने तीनों दवा स्टोर संचालकों को नोटिस जारी किए है। उन्हें 15 दिन के भीतर नोटिस का जवाब देने को कहा है। टीम ने चकलू में में भी एक दवा स्टोर संचालक को मरीजों को दवाई के बिल नहीं देने पर नोटिस दिया है।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बिपन ठाकुर ने बताया कि नशीली दवाई का रिकॉर्ड रखना केमिस्ट के लिए अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने वाले केमिस्टों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी।