नई दिल्ली। CDSCO ने दवा निर्माण कंपनियों को अल्टीमेटम दे दिया है। कहा गया है कि 1 जनवरी 2026 तक नियम मानो या प्लांट बंद करो। अब न एक्सटेंशन मिलेगी और न छूट।
यह है मामला
कफ सिरप से बच्चों की मौतों के बाद सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (सीडीएससीओ) ने सख्त कदम उठाया है। कहा है कि एक जनवरी 2026 तक देश की सभी दवा निर्माण कंपनियों को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम करना होगा। अब न कोई एक्सटेंशन मिलेगा, न कोई छूट। जिन दवा कंपनियों ने अभी तक नियमों का पालन नहीं किया है, उन्हें आखिरी मौका दिया है।
इस बार किसी को भी आगे बढ़ाने या एक्सटेंशन की अनुमति नहीं मिलेगी। इस आदेश के दायरे में 1,470 दवा निर्माण इकाइयां आती हैं और इनका सालाना टर्नओवर 250 करोड़ रुपये से कम है। छोटी दवा कंपनियों जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से कम है, उन्हें मई 2025 तक आवेदन की छूट दी गई थी। भारत में कुल 5,308 दवा निर्माण इकाइयों में से 3,838 यूनिट्स पहले ही अनुपालन कर चुकी हैं। बाकी 1,470 कंपनियों ने एक्सटेंशन के लिए आवेदन किया था। लेकिन अब उन्हें भी और समय नहीं दिया जाएगा। इस बार शेड्यूल एम के तहत किसी को भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। सीडीएससीओ ने स्पष्ट कर दिया कि अब कंपद्घनयों को कोई छूट नहीं दी जाएगी।










