नई दिल्ली। दिल्ली फार्मेसी काउंसिल के पूर्व रजिस्ट्रार को सशर्त जमानत मिली है। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश दीपाली शर्मा की अदालत ने पूर्व रजिस्ट्रार कुलदीप सिंह को सशर्त जमानत दी है। कुलदीप पर फर्जी डिप्लोमा और प्रशिक्षण प्रमाणपत्रों के आधार पर फार्मासिस्टों की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी करने का आरोप है।

अदालत ने यह माना कि मामले में साक्ष्य दस्तावेजी हैं, जिनकी बरामदगी हो चुकी है। ऐसे में कुलदीप की हिरासत की आवश्यकता नहीं है। वहीं मामले में पहले ही 44 अन्य आरोपियों को जमानत दी जा चुकी है। इस आधार पर अदालत ने कुलदीप को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के एक जमानती पर सशर्त जमानत दी।

अदालत ने उन्हें निर्देश दिया कि वे जांच में सहयोग करें, किसी गवाह को प्रभावित न करें। इसके अलावा बिना अनुमति के देश छोडक़र न जाएं। गौरतलब है कि कुलदीप की यह तीसरी जमानत याचिका थी। पहली याचिका 17 अप्रैल को और दूसरी आठ मई को वापस ले ली गई थी। यह मामला दिल्ली सरकार की शिकायत पर दर्ज किया गया था। आरोप है कि वर्ष 2021 से बड़ी संख्या में बिना दस्तावेज के उम्मीदवारों को फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत किया गया था।