नई दिल्ली। कफ सिरप के निर्यात की शर्तों को विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने आसान बना दिया है। कफ सिरप का निर्यात अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कोरिया गणराज्य और स्विटजरलैंड को लेकर है।
इसकी अधिसूचना में बताया गया कि कफ सिरप के प्रयोग से पहले अनिवार्य परीक्षण आवश्यकताओं में काफी हद तक बदलाव किए गए हैं। इससे पहले, एचएसएन 3004 के तहत सभी कफ़ सिरप के तहत भारत के अंदर शामिल दस्तावेज़ों में शामिल टूल्स का अनिवार्य परीक्षण जरूरी था। कफ सिरप फैक्ट्री का संयोजन गाजियाबाद में भारतीय चिकित्सा कोपिया आयोग, सीडीएल कोलकाता, सीटीआईएल चेन्नई, सीटीआईएल मुंबई, सीटीआईएल हैदराबाद और अन्य जेईसी प्रयोगशालाओं द्वारा विश्लेषक प्रमाण पत्र (सीओए) जारी करने के लिए जारी किया गया था।
अब रसायनिक नीति उत्पाद को इस अनिवार्य परीक्षण आवश्यकता से छूट दी गई है। यह छूट टैब तब लागू होता है जब सीएएफ सिरप का निर्माण इन देशों के इंजीनियरों द्वारा किया जाता है। डीजीएफटी की अधिसूचना इन इंटरनेशनल आईएसओ द्वारा प्रदान की गई सख्त टैग स्टॉक एक्सचेंजों में शामिल है। इससे भारतीय कच्चे माल में विशिष्ट उत्पादों के लिए अतिरिक्त घरेलू परीक्षण को शामिल किया जा सकता है।