झारखंड। मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन बिना खाँसी की दवा न बेचने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और ड्रग कंट्रोलर को दिए। कहा कि खाँसी की सिरप और अन्य मन:प्रभावी दवाइयाँ डाक्टर की पर्ची बिना न बेची जाएँ। यह आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।
यह याचिका सुनील कुमार महतो ने दायर की है। इसमें राजधानी रांची में खाँसी की सिरप और नशीली दवाओं की खुलेआम बिक्री का मुद्दा उठाया गया था। महतो ने अदालत को बताया कि राजधानी में कई दवा दुकानों द्वारा खाँसी की सिरप और अन्य नशीली दवाइयाँ बिना प्रिस्क्रिप्शन बेची जा रही हैं। इन्हें स्कूल के छात्र बड़ी मात्रा में सेवन कर रहे हैं। इससे उनकी शारीरिक और मानसिक सेहत पर गंभीर असर पड़ रहा है।
अदालत ने निर्देश दिया कि कोई भी मेडिकल स्टोर बिना उचित प्रिस्क्रिप्शन खाँसी की दवा या अन्य नशीली दवाइयाँ न बेचे। अदालत ने ड्रग कंट्रोलर को नियमित छापेमारी करने को कहा। वहीं दवा दुकानों तथा राज्य में कार्यरत फार्मास्यूटिकल कंपनियों के स्टॉक की जाँच करने का भी आदेश दिया। मामला अब 12 दिसंबर को फिर से सुना जाएगा।










