सोलन (हप्र)। औषधि निरीक्षक को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा ने ड्रग कंट्रोलर कपिल धीमान, उनके पिता लक्ष्मण धीमान और भतीजे पुनित को अनुचित तरीकों से धन जमा करने और आपराधिक साजिश रचने के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई।
कपिल धीमान को तीन साल के कठोर कारावास और 7 लाख रुपये के जुर्माने की सजा मिली। वहीं लक्ष्मण और पुनीत धीमान को दो-दो साल की सश्रम कारावास और 2-2 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। इसके अतिरिक्त, मंडी के किंगस गांव में लक्ष्मण धीमान के स्वामित्व वाली 15.26 लाख रुपये की तीन मंजिला इमारत, पुनित धीमान की 14.66 लाख रुपये की सावधि जमा और बैंक शेष को जब्त कर लिया गया है। अमरावती एन्क्लेव, पंचकुला में कपिल धीमान की 35 लाख रुपये की संपत्ति भी जब्त कर ली गई है।
यह है मामला
सोलन और सिरमौर में ड्रग इंस्पेक्टर और सहायक नियंत्रक के रूप में काम कर चुके कपिल धीमान के खिलाफ शिकायत मिली थी। जांच में पता चला कि कपिल धीमान ने अवैध तरीकों से संपत्ति अर्जित की है। कपिल धीमान ने उचित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना दवा कंपनियों को कुछ लाइसेंस जारी किए।
एफआईआर के बाद ब्यूरो ने कपिल धीमान के आवास और उनके रिश्तेदारों की संपत्तियों की तलाशी ली। चल और अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज जब्त किए। उन्हें 16 दिसंबर 2012 को गिरफ्तार किया गया और 19 दिसंबर 2012 को निलंबित कर दिया गया। हालांकि, वह जून 2023 में सेवानिवृत्त हो गए।
जांच से पता चला कि कपिल धीमान ने सुगंधा अपार्टमेंट (सोलन), अमरवती एन्क्लेव (पंचकूला), ब्रेवरी (सूरजपुर) में फ्लैट और देवघाट में एक वाणिज्यिक भूखंड सहित कई संपत्तियां अर्जित की थीं। उन्होंने लक्जरी वाहन, मोटरसाइकिल, सोने के आभूषण,चांदी की कलाकृतियां, शराब और कलाई घडिय़ां भी हासिल कीं।