जयपुर (राजस्थान)। आरजीएचएस घोटाले में शामिल 4 फार्मा स्टोर पर एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं, दो फर्मों को योजना से बाहर कर दिया है।
ये है मामला
गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) में बड़े स्तर पर घोटाले लगातार सामने आ रहे हैं। योजना में फर्जी भुगतान उठाने के मामले में 4 फार्मा स्टोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। वहीं 2 स्टोर को योजना से बाहर कर दिया है। इस मामले में दोषी 14 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। 19 के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभाग को पत्र लिखा है।
राजस्थान स्टेट हेेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरजीलाल अटल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भीलवाड़ा के हरिकृष्णा मेडिकल स्टोर एवं सावरिया फार्मा स्टोर की अनियमितता सामने आई। इस पर दोनों के विरुद्ध ड्रग लाइसेंस निरस्त करते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है। इन फार्मा स्टोर ने दवाओं एवं इंजेक्शन का योजना में विक्रय बताकर गलत तरीके से भुगतान उठाया। ये इन फार्मा स्टोर ने खरीदे ही नहीं। इन फार्मा स्टोर ने करीब 27 लाख रूपए का भुगतान बिना दवा विक्रय किए ही उठा लिया।
इसी प्रकार कॉन्फेड फार्मा स्टोर, रेन (नागौर) एवं जायल (नागौर) के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इन फार्मा स्टोर ने आरजीएचएस पर्चियों में छेड़छाड़ कर गलत तरीके से भुगतान उठाया था। कॉन्फेड फार्मा शॉप नं. 06, बीकानेर एवं शॉप नं. 05 हनुमानगढ़ को योजना से निलंबित किया गया है। लाभार्थियों द्वारा कार्ड के दुरुपयोग के मामलों में 19 लाभार्थियों के विरुद्ध रिकवरी हेतु संबंधित विभागों को पत्र जारी किए हैं। पूर्व में ऐसे मामलों में 54 कार्मिकों को निलंबित किया जा चुका है। वर्तमान में पुलिस विभाग द्वारा 04 एवं आयुर्वेद विभाग द्वारा 10 कार्मिकों को और निलंबित किया गया है।










