FSSAI ने खुली मिठाइयों पर ‘बेस्ट बिफोर डेट’ घोषित करने का आदेश वापस लिया

FSSAI ने खुली मिठाइयों पर 'बेस्ट बिफोर डेट' घोषित करने का आदेश वापस लिया

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सितंबर 2020 के उस आदेश को वापस ले लिया है, जिसमें गैर-पैकेजबंद खुली मिठाइयों के कंटेनरों और ट्रे पर बेस्ट बिफोर डेट घोषित करना अनिवार्य कर दिया गया था।

एफएसएसएआई ने कहा कि मूल आदेश 2011 के पूर्ववर्ती खाद्य सुरक्षा मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियमों के तहत पैकेज्ड खाद्य उत्पादों के लिए आवश्यक घोषणा के अनुरूप जारी किया गया था।  इसमें कहा गया है कि यह देखते हुए कि खाद्य सुरक्षा मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम 2011 को खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम 2020 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, उक्त निर्देश की समीक्षा की गई है और यह देखा गया है कि इस पर और विचार-विमर्श की आवश्यकता है। 
नियामक ने कहा, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, 25 सितंबर, 2020 को जारी उपरोक्त निर्देश को एफएसएसएआई द्वारा मामले में अगले निर्णय तक वापस ले लिया गया है। हालांकि, इसमें कहा गया है कि खाद्य व्यवसाय संचालक स्वैच्छिक या वैकल्पिक आधार पर गैर-पैकेज्ड मिठाई या खुली मिठाई के कंटेनरों पर ‘बेस्ट बिफोर डेट’ घोषित कर सकते हैं। साल के इस समय में दिवाली और उससे जुड़े उत्सवों के दौरान मिठाइयों और खाद्य पदार्थों की खपत कई गुना बढ़ जाती है।