नई दिल्ली। कैंसर समेत 33 ज़रूरी दवाओं पर अब जीएसटी नहीं लगेगा। सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह बड़ा फैसला लिया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में 33 दवाओं पर लगने वाला जीएसटी खत्म कर दिया गया है। ये दवाएं खासतौर पर कैंसर, ब्लड डिसऑर्डर और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज में काम आती हैं। इससे पहले इन दवाओं पर 12 फीसदी जीएसटी लगता था। इसे अब पूरी तरह हटाकर 0 फीसदी कर दिया गया है। इसका मतलब मरीजों को अब इन महंगी दवाओं की खरीद पर टैक्स नहीं देना होगा।
इससे इलाज की कीमत में कमी आएगी और बीमार मरीजों और उनके परिवारों को आर्थिक मदद मिलेगी। यह नई व्यवस्था 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएगी। यानी नवरात्रि से पहले ही मरीज इन दवाओं को बिना जीएसटी के खरीद सकेंगे। इस बदलाव से खासकर उन परिवारों को फायदा होगा जो महंगे इलाज का खर्च नहीं उठा पाते थे।
ये दवाएं होंगी सस्ती
इन 33 दवाओं की पूरी लिस्ट में कैंसर, ब्लड डिसऑर्डर और जटिल बीमारियों से जुड़ी कई महंगी दवाएं शामिल हैं. ये दवाएं आमतौर पर गंभीर बीमारियों के मरीजों के लिए जरूरी होती हैं। इनका इलाज बहुत महंगा होता है। अब इन दवाओं पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ये रही पूरी लिस्ट-
- Onasemnogene abeparvovec
- Asciminib
- Mepolizumab
- Pegylated Liposomal Irinotecan
- Daratumumab
- Daratumumab (subcutaneous)
- Teclistamab
- Amivantamab
- Alectinib
- Risdiplam
- Obinutuzumab
- Polatuzumab vedotin
- Entrectinib
- Atezolizumab
- Spesolimab
- Velaglucerase Alpha
- Agalsidase Alfa
- Rurioctocog Alpha Pegol
- Idursulphatase
- Alglucosidase Alfa
- Laronidase
- Olipudase Alfa
- Tepotinib
- Avelumab
- Emicizumab
- Belumosudil
- Miglustat
- Velmanase Alfa
- Alirocumab
- Evolocumab
- Cystamine Bitartrate
- C1-Inhibitor (injection)
- Inclisiran










