रांची (झारखंड)। नशीली दवाओं की खरीद-बिक्री पर लगी पाबंदी को झारखंड हाईकोर्ट ने हटा दिया है। गौरतलब है कि झारखंड सरकार ने 28 सितंबर 2022 को राज्य में कोडीनयुक्त कफ सीरप एवं अन्य नशीली दवाओं की सप्लाई व बिक्री को सीमित कर दिया था। इससे पहले बिहार में भी कोडीनयुक्त कफ सिरप व नार्कोटिक्स दवाओं की खरीद-बिक्री पर रोक से संबंधित नोटिफिकेशन पर रोक लगी हुई है।

राज्य सरकार के इस अधिसूचना के खिलाफ लेबॉरेट फार्मास्यूटिकल इंडिया लिमिटेड ने झारखंड हाईकोर्ट की शरण ली। इस पर हाईकोर्ट की एकल पीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पाया कि इस मामले पर पहले से विभिन्न हाईकोर्ट ने इस तरह के नोटिफिकेशन पर स्टे लगाया हुआ है। इसे आधार मानकर कोर्ट ने झारखंड सरकार के आदेश पर स्थगन आदेश पारित किया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी 2025 को तय की है।

झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने महा औषधि नियंत्रक के 20 जनवरी 2022 को कोडीनयुक्त कफ सिरप व अन्य नशीली दवाओं की खरीद-बिक्री पर पाबंदी लगाई थी। आदेशों में कहा गया था कि कोडीनयुक्त कफ सीरप एवं अन्य नशे के रूप में दुरूपयोग होने वाली दवाओं के राज्य में अव्यस्थित सीएंडएफ एजेंट्स/डिपो/वितरक एक बार में सरकार द्वारा तय मात्रा से अधिक की बिक्री नहीं करेंगे।