एटा (उत्तर प्रदेश)। रजिस्ट्रेशन के बिना चल रहे अस्पताल को सील किया गया है। अवैध रूप से संचालित क्लीनिकों पर अंकुश लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने यह कार्रवाई की।

पिलुआ में एक मेट्रो पोली क्लीनिक को अनियमितताओं के चलते नोटिस जारी किया गया। वहीं, निधौली कलां ब्लाक के नगला बंदी गांव में संचालित अपंजीकृत क्लीनिक को सील कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निजी क्लीनिकों और पैथोलॉजी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पिलुआ में स्थित मेट्रो पोली क्लीनिक में आवश्यक अभिलेख और पंजीकरण संबंधी दस्तावेज अधूरे मिले।

चिकित्सकीय पंजीकरण की शर्तों के उल्लंघन पर टीम ने संचालक को नोटिस जारी किया था। उसे निर्धारित समय के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। नगला बंदी गांव में संचालित खाटू श्याम क्लीनिक अपंजीकृत होने की सूचना मिली। सूचना के तहत टीम ने मौके पर छापा मारा। प्राथमिक जांच में क्लीनिक का कोई लाइसेंस या मान्यता पत्र नहीं मिल सका। इस पर टीम ने क्लीनिक को सील कर दिया।

एसीएमओ डा़ सुधीर मोहन ने बताया कि अपंजीकृत चिकित्सा संस्थानों के खिलाफ जिला स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। बिना पंजीकरण के संचालित क्लीनिक या पैथोलाजी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।