हैदराबाद। इट्राकोनाजोल कैप्सूल कैमिस्ट शॉप पर ज्यादा दाम में बेचने का मामला प्रकाश में आया है। तेलंगाना राज्य औषधि नियंत्रण प्रशासन की टीम ने सिकंदराबाद के बांदीमेट में एक मेडिकल शॉप पर छापेमारी की और इट्राकोनाजोल कैप्सूल 200 एमजी का स्टॉक जब्त कर लिया।
यह कैप्सूल ‘इट्रामेन-200 कैप्सूल’ ब्रांड नाम से बेचा जाता है और मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत हैं, जिसे राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा तय किया गया है। हरिद्वार, उत्तराखंड के रिवप्रा फॉर्म्युलेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मेनरिक बायोमर्ज प्राइवेट लिमिटेड, मानक विहार, नई दिल्ली के लिए निर्मित इट्रामेन-200 कैप्सूल (इट्राकोनाजोल कैप्सूल 200 एमजी) की 10 कैप्सूल के लिए 350 रुपये कीमत थी।
टीएसडीसीए अधिकारियों ने कहा कि इस दवा की अधिकतम खुदरा कीमत (12 प्रतिशत जीएसटी सहित) 10 कैप्सूल के लिए 247.7 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, कंपनी ने उत्पाद की कीमत बढ़ा दी और 10 कैप्सूल के लिए 102.23 रुपये अतिरिक्त वसूले, जो कि औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 का उल्लंघन है।