पलामू, मेदिनीनगर (झारखंड)। 25 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस अनियमितता बरतने पर कैंसिल कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई औषधि नियंत्रण प्रशासन ने पलामू क्षेत्र में की। आरोप है कि दवा विक्रेताओं ने खरीद और बिक्री व अभिलेख को अपडेट नही रखा था। इसके अलावा, कई दवा दुकानदार बगैर फार्मासिस्ट के ही स्टोर चला रहे हैं। औषधि निरीक्षक ने मामले की जांच कर रिपोर्ट क्षेत्रीय औषधि निरीक्षक कार्यालय को भेजी थी।
इस मामले में संबंधित दुकानदारों से कई बार स्पष्टीकरण मांगा गया लेकिन दुकानदारों ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके चलते क्षेत्रीय औषधि निरीक्षक प्रतिमा झा ने जिले के 25 मेडिकल स्टोरों का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। उन्होंने बताया कि जिले में कई दवा दुकानदार थोक का लाइसेंस लेकर खुदरा बिक्री कर रहे थे। दवा दुकानों को निलंबित अवधि तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है।
इन दवा दुकानों पर कार्रवाई
पलामू जिले के शाहपुर की विवेकानंद चौक स्थित एसके मेडिको, पांकी की दवाई दोस्त डिस्काउंट एजेंसी, पड़वा मोड़ की राज एजेंसी, मेदिनीनगर की भूसही मां मालती मेडिकल स्टोर, पाटन केलहार की अनन्या मेडिकल एजेंसी पर कार्रवाई की गई है। इनके अलावा, पाटन के उताकी की साधना ड्रग स्टोर, सदर प्रखंड के पोलपोल बाजार की तनु मेडिकल एजेंसी, सतबरवा की प्रियंका मेडिकल एजेंसी, सगालिम भरी की रौशन ड्रग स्टोर, पांकी की काजल ड्रग स्टोर, मनातू डुमरी की गुप्ता ड्रग स्टोर, पांकी की दयाल मेडिकल हॉल, छतरपुर की संजय मेडिकल एजेंसी का भी लाइसेंस रद किया गया है।
साथ ही, छतरपुर बारा की सत्यम फार्मा, छतरपुर सरइडीह रोड की रानी मेडिकल एजेंसी, पांकी की रौशन मेडिकल हॉल, तरहसी उदयपुरा की राजू ड्रग स्टोर, पांकी की सूर्या फार्मा एजेंसी, मेदिनीनगर रांची रोड रेडमा की मां वैष्णव मेडिकल एजेंसी, पाटन केल्हार की शिववंश मेडिकल एजेंसी, रामगढ़ नावाडीह की पलामू ड्रग स्टोर सहित अन्य दवा दुकानों का लाइसेंस सस्पेंड किए हैं।