चंबा (हिमाचल प्रदेश)। निजी दवा स्टोर को बिना पर्ची नशीली दवाई बेचने का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग ने सिविल सप्लाई के एरिया मैनेजर और फार्मासिस्ट को नोटिस सौंपे हैं। यह नोटिस जुलाहकड़ी में बिना बिल पकड़ी गई नशीली दवाई के मामले के संबंध में दिया है। विभाग ने जुलाहकड़ी में निजी स्टोर में जो नशीली कैप्सूल पकड़े थे। जांच में पता लगा कि उन्हें दवा स्टोर संचालक ने सिविल सप्लाई की दुकान से खरीदा था। नशीली दवाई डॉक्टर की पर्ची के बिना बेचना सख्त मना है। सिविल सप्लाई दुकान चलाने वाला फार्मासिस्ट निजी दवा स्टोरों को बिना पर्ची इस दवाई को बेच रहा था।
अब स्वास्थ्य विभाग ने एरिया मैनेज और फार्मासिस्ट को नोटिस जारी िकया है। इसमें 20 दिन में अपना पक्ष रखने के आदेश दिए हैं। उन्होंने नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो ठोस कार्रवाई होगी। जिस स्टोर से यह नशीली दवाई पकड़ी गई थी। उसके खिलाफ विभाग पहले ही कार्रवाई कर चुका है। उसके स्टोर को सील किया जा चुका है। अब स्टोर को बिना पर्ची दवाई बेचने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी है।










