दवा खरीदारी के टेंडर में अनियमितता, हाई कोर्ट ने रिनपास व राज्य सरकार को भेजा नोटिस

रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में रिनपास में दवा खरीदारी के टेंडर में अनियमितता के मामले को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार और रिनपास को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा टेंडर पाने वाली कंपनी क्यूरोफाइ फार्मास्यूटिकल को भी ई-मेल के जरिए नोटिस भेजने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान अदालत ने कहा कि अगर इस बीच रिनपास की ओर से दवा खरीद के लिए कार्यादेश दिया जाता है, तो वह कोर्ट के अंतिम फैसले से प्रभावित होगा।

रिनपास में करीब चार से पांच करोड़ रुपये की दवा खरीदी जानी है। इस मामले में टेंडर की शर्तों का उल्लंघन कर ज्यादा दाम पर दवा खरीद का आरोप लगाते हुए सीएल लैब और सिटी फार्मा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता पांडेय नीरज राय ने अदालत को बताया कि टेंडर की शर्तों में सभी को दस टैबलेट का मूल्य देना था। सभी ने ऐसा किया, लेकिन क्यूरोफाइ फार्मास्यूटिकल ने एक टैबलेट का दाम कोट किया। जिसके बाद टेंडर समिति ने सभी कंपनियों की ओर से दवा के मूल्यों का दस गुणा कर एक चार्ट तैयार किया। इसमें ऐसा दिखाया गया है कि सभी कंपनियों की ओर से दस टैबलेट का ही मूल्य दिया गया। जबकि क्यूरोफाइ फार्मास्यूटिकल ने मात्र एक टैबलेट का मूल्य कोट किया था। ऐसा करने की वजह से करीब 27 प्रतिशत ज्यादा मूल्य पर दवा खरीदी जा रही है। इसके अलावा टेंडर में लोकल वितरक को शामिल होना था, जबकि क्यूरोफाइ फार्मास्यूटिकल बैंगलोर की कंपनी है। इसके बाद अदालत ने रिनपास और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 18 नवंबर तक जवाब मांगा है।

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