तेजाब पीड़ितों का इलाज मुफ्त

चंडीगढ़। हरियाणा में तेजाब पीड़ितों का इलाज मुफ्त होगा। तेजाब से हमले के पीड़ितों को जहां राजकीय अस्पतालों और सरकार के पूल में शामिल अस्पतालों में मुफ्त उपचार मिलेगा, वहीं निजी अस्पताल भी इलाज से इनकार नहीं कर सकेंगे। तुरंत उपचार के लिए एफआइआर की जरूरत नहीं होगी। प्रदेश सरकार पीड़ितों को उपचार के लिए एक लाख रुपये की मदद के अलावा विकलांगता की स्थिति में हर महीने आठ हजार रुपये की मदद भी देेगी। साथ ही राशन डिपो देने में तेजाब पीड़ितों को वरीयता दी जाएगी। प्रदेश सरकार ने लड़कों के लिए राहत एवं पुनर्वास योजना नीति बनाई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन ने बताया कि 2 मई 2011 के बाद तेजाब हमले से कोई भी पीडि़त इस योजना का पात्र होगा।

संबंधित जिले के मेडिकल बोर्ड से प्रमाणित अनुसार अक्षम व्यक्तियों की श्रेणी में गंभीर तेजाब पीड़ित व्यक्ति का इलाज किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि वारदात के 15 दिनों के भीतर तेजाब पीडि़त को इलाज के लिए उपायुक्त 25 हजार तथा महिला एवं बाल विकास विभाग 75 हजार रुपये देगा। अस्पताल में पीड़ित की दवा, भोजन, बेडिंग, प्लास्टिक या रीकंस्ट्रक्टिव सर्जरी सहित सभी खर्च महिला एवं बाल विकास विभाग उठाएगा। सरकारी स्वामित्व या निजी स्वामित्व का कोई भी अस्पताल किसी भी स्तर पर किसी भी पीडि़त को उपचार से इनकार नहीं कर सकेगा।

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