नई दिल्ली। विदेश यात्रा पर गए 30 डॉक्टरों पर एनएमसी कार्रवाई नहीं की गई है। इन डाक्टरों ने फार्मा कंपनी एबवी से 2024 में 1.9 करोड़ रुपये की विदेश यात्रा स्वीकारी थी। हालांकि फिलहाल इन्हें एनएमसी से कोई कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ा है क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स विभाग (डीओपी) ने उनके नाम सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है। अभी तक इन नामों को आयोग को नहीं भेजा गया है।

यूनिफ़ॉर्म कोड फ़ॉर फ़ार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस फ़ार्मा फ़र्मों को स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को यात्रा या आतिथ्य प्रदान करने से रोकता है। हालांकि, समिति ने दिसंबर 2024 में डॉक्टरों की विदेश यात्राओं को कानून का उल्लंघन पाया था, लेकिन इस साल 8 मई तक डॉक्टरों के नाम आयोग को नहीं भेजे गए थे।

एक अन्य आरटीआई आवेदन का जवाब देते हुए फार्मा विभाग ने दावा किया कि मांगी गई जानकारी में नामों या व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा शामिल है। लेकिन यह सार्वजनिक हित की भी नहीं है। यह आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के तहत प्रदान नहीं की गई है। मई 2024 में, विभाग को शिकायत मिली थी कि एबवी ने चिकित्सा सम्मेलनों के नाम पर मोनाको और पेरिस में एक आनंद यात्रा प्रायोजित की थी। इसके साक्ष्य के रूप में हवाई टिकट और होटल बुकिंग भी मौजूद थी।